प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी, ज्ञानवापी परिसर स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। याचिका की सुनवाई 20 मार्च को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी व अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी। साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने का समय दिया था।
कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई विधि है, जिससे शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी कार्बन डेटिंग जांच की जा सके। इस पर एएसआई ने जवाब दाखिल कर कहा कि उसके पास ऐसी विधियां है जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच कर सकती हैं। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय मांगा।
टिप्पणियाँ