अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, निर्वाचन रद करने संबंधी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार
Friday, January 27, 2023
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • My States
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • My States
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • G20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • My States
  • Vocal4Local
  • Subscribe
होम भारत दिल्ली

अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, निर्वाचन रद करने संबंधी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।

WEB DESK by WEB DESK
Nov 7, 2022, 02:50 pm IST
in दिल्ली
अब्दुल्ला आजम

अब्दुल्ला आजम

Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail
https://panchjanya.com/wp-content/uploads/speaker/post-256287.mp3?cb=1667812841.mp3

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम का स्वार सीट से निर्वाचन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

कोर्ट ने 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम की ओर से कहा गया था कि यह फर्जी दस्तावेज का मसला नहीं है, यह उन पर दर्ज जन्मतिथि का मसला है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली के वकील ने कहा था कि 2015 तक सभी दस्तावेजों पर अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1993 ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इससे पूर्व 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण का सबूत नहीं माना जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं की। हाई कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को आधार मान कर अपनी एक राय बनाई।

चिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस परिवार की हर चीज़ सवालों के घेरे है। क्या कोर्ट उन दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है, जो संदेहास्पद है और सवालों के घेरे में है। उल्लेखनीय है कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।

Topics: सुप्रीम कोर्टअब्दुल्ला आजमनिर्वाचन रदनिर्वाचन रद मामलाAbdullah AzamCanceledCanceled CaseSupreme Court
Share47TweetSendShareSend
Previous News

बांदीपोरा:IED विस्फोट मामले में दो हाइब्रिड आतंकी धरे गए,सुरक्षा बलों ने 48 घंटे में तीन अन्य आतंकियों को किया गिरफ्तार

Next News

आस्था की डुबकी लगाने लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का आईबी इनपुट को सार्वजनिक डोमेन में रखना एक ‘गंभीर मुद्दा’ : रिजिजू

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का आईबी इनपुट को सार्वजनिक डोमेन में रखना एक ‘गंभीर मुद्दा’ : रिजिजू

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका, लगाई कड़ी फटकार

जानिए क्या होता है निकाह हलाला, मुताह व मिस्यार, इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच का होगा गठन

जानिए क्या होता है निकाह हलाला, मुताह व मिस्यार, इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच का होगा गठन

ज्ञानवापी : जहां शिवलिंग मिला, अगर फव्वारा है तो पानी की सप्लाई दिखा दें – हिंदू पक्ष

ज्ञानवापी शिवलिंग मामला : भारतीय पुरातत्व को जवाब दाखिल करने का मिला समय

मीडिया की देखादेखी!

मीडिया की देखादेखी!

महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

“भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है सिमी, इस्लामिक शासन उद्देश्य, प्रतिबंध सही”, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

प्रश्न मुफ्त की रेवड़ी नहीं, उसे दे पाने का है – निर्मला सीतारामन

प्रश्न मुफ्त की रेवड़ी नहीं, उसे दे पाने का है – निर्मला सीतारामन

स्वतंत्रता के साथ समानता का भाव लाना जरूरी- सरसंघचालक मोहन भागवत जी

स्वतंत्रता के साथ समानता का भाव लाना जरूरी- सरसंघचालक मोहन भागवत जी

जम्मू कश्मीर : सोपोर में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार

मुठभेड़ में मुनफैद खां और मुकीम समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, एटीएम काटकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

विद्या धाम में फहराया गया देश की आन, बान और शान का प्रतीक ‘तिरंगा’

विद्या धाम में फहराया गया देश की आन, बान और शान का प्रतीक ‘तिरंगा’

रामचरितमानस बयान मामला : सठिया गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है – स्वामी रामभद्राचार्य

रामचरितमानस बयान मामला : सठिया गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है – स्वामी रामभद्राचार्य

27 अप्रैल को खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट

27 अप्रैल को खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट

अमेरिका में भारत के गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम की गूंज

अमेरिका में भारत के गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम की गूंज

मुस्लिम फंड के नाम से करोड़ रुपए जमा करने वाले फरार अब्दुल पर गैंगस्टर की तैयारी

मुस्लिम फंड के नाम से करोड़ रुपए जमा करने वाले फरार अब्दुल पर गैंगस्टर की तैयारी

पांचवीं पीढ़ी का युद्ध और पीएफआई

पांचवीं पीढ़ी का युद्ध और पीएफआई

मध्यप्रदेश : हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकार – मुख्यमंत्री

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान का आह्वान, प्रदेश-देश की उन्नति में करें योगदान

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • My States
  • Vocal4Local
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • लव जिहाद
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies