अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, निर्वाचन रद करने संबंधी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार
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अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, निर्वाचन रद करने संबंधी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।

by WEB DESK
Nov 7, 2022, 02:50 pm IST
in दिल्ली
अब्दुल्ला आजम

अब्दुल्ला आजम

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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम का स्वार सीट से निर्वाचन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

कोर्ट ने 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम की ओर से कहा गया था कि यह फर्जी दस्तावेज का मसला नहीं है, यह उन पर दर्ज जन्मतिथि का मसला है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली के वकील ने कहा था कि 2015 तक सभी दस्तावेजों पर अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1993 ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इससे पूर्व 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण का सबूत नहीं माना जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं की। हाई कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को आधार मान कर अपनी एक राय बनाई।

चिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस परिवार की हर चीज़ सवालों के घेरे है। क्या कोर्ट उन दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है, जो संदेहास्पद है और सवालों के घेरे में है। उल्लेखनीय है कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टअब्दुल्ला आजमनिर्वाचन रदनिर्वाचन रद मामलाAbdullah AzamCanceledCanceled Case
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