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गूगल पर सीसीआई ने ठोका 936 करोड़ का जुर्माना

भारतीय नियामक ने एक हफ्ते से भी कम अवधि में गूगल पर जो दो जुर्माने लगाए हैं उनकी कुल राशि करीब 2,274.2 करोड़ रुपये बैठती है

by WEB DESK
Oct 26, 2022, 02:30 pm IST
in भारत
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अभी हफ्ता भर नहीं बीता कि गूगल पर सीसीआई ने दूसरी बार एक बड़ा जुर्माना लगाया है। अभी 20 अक्तूबर को भी गूगल को करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया था।

गूगल कंपनी पर यह ताजा जुर्माना कम्पीटीशन कमीशन आफ इंडिया यानी सीसीआई की ओर से कंपनी की प्ले स्टोर नीतियों की वजह से लगाया गया है। गूगल को 936 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। कमीशन ने जब्ती का आदेश जारी करते हुए गूगल को अपनी प्ले स्टोर नीतियों के बल पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा देते हुए इसके अंदर ही अपने व्यवहार को ठीक करने का फैसला भी सुनाया है।

जैसा पहले बताया, अमेरिका की कंपनी गूगल पर एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले गत 20 अक्तूबर को आयोग ने गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण के क्षेत्र में अपनी दमदार स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाते हुए करीब 1338 करोड़ रु. का जुर्माना ठोका था।

आयोग ने कल एक बयान जारी करके कहा है कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दमदार स्थिति का दुरुपयोग करने वाली गूगल कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी तानेबाने में एप निर्माताओं के लिए मुख्य वितरण चैनल तैयार करता है, जो इसके उपभोक्ताओं को बाजार में उतरने वाले एप के प्रयोग की इजाजत देता है।

जुर्माने के सा​थ ही, आयोग का यह भी कहना है कि गूगल को एप निर्माताओं को एप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की बिलिंग अथवा भुगतान की कार्रवाई वाली सेवाओं का प्रयोग करने से बाधित नहीं करना चाहिए। आयोग के निर्देश पर गूगल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह जानना दिलचस्प होगा कि आयोग की तरफ से जो जुर्माना लगाया गया है वह गूगल कंपनी के कुल औसत कारोबार का सात प्रतिशत बैठता है। आयोग ने जरूरी वित्तीय ब्योरे तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए गूगल को एक महीने का वक्त दिया है। सिर्फ यही केस नहीं, भारतीय नियामक गूगल के अन्य मामलों की भी गहनता से जांच कर रहा है। इन अन्य मामलों में समाचार सामग्री तथा स्मार्ट टीवी को लेकर कंपनी की गतिविधियां भी शामिल हैं जिन्हें प्रतिस्पर्धा-विरोधी बताया गया है।

इसी आयोग द्वारा फरवरी, 2018 में भी ऑनलाइन सर्च के लिए भारत के बाजार में अनुचित कारोबारी व्यवहार को लेकर गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने गूगल से यह कहा था कि वह एप निर्माताओं पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उनको मिलने वाली सेवाओं को देखते हुए अनुचित, भेदभावपूर्ण अथवा मेल न खाने वाली हों।

कुल—मिलाकर भारतीय नियामक ने एक हफ्ते से भी कम अवधि में गूगल पर जो दो जुर्माने लगाए हैं उनकी कुल राशि करीब 2,274.2 करोड़ रुपये बैठती है। यहां बता दें कि जिस दिन गूगल प्ले स्टोर को लेकर आयोग ने यह ताजा फैसला दिया वह दिन इस आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के आयोग में कार्यकाल के अंतिम ​दिन था।

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