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होम भारत कर्नाटक

हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग, अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज फसला आना था। जिस पर दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है।

WEB DESK by WEB DESK
Oct 13, 2022, 11:51 am IST
in कर्नाटक
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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https://panchjanya.com/wp-content/uploads/speaker/post-253857.mp3?cb=1665644024.mp3

कर्नाटक के बहुचर्चित हिजाब मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दो सदस्यों वाली बेंच में इस मसले पर मतभेद था। ऐसे में केस को अब तीन जजों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल जब तक बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। तब तक हिजाब बैन जारी रहेगा।

दरअसल, बेंच में दो जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया थे, लेकिन दोनों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है।

वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब बैन के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। लड़कियों की शिक्षा बहुत अहम है। ऐसे में केस को अब तीन जजों की के हवाले कर दिया गया है। बड़ी बेंच में एकमत से या फिर बहुमत से फैसला हो सकेगा। हालांकि अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज फैसला आना था। जिस पर दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है।

बता दें कि कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं थीं। इस पर 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासरूम के अंदर हिजाब पर बैन हटाने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Topics: hijab in karnatakaSupreme Courtसुप्रीम कोर्टकर्नाटक में हिजाबहिजाब बैनहिजाब मामलाhijab banhijab case
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