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पंजाब : बॉर्डर एरिया में खनन पर अदालत ने आप सरकार को लगाई फटकार, बीएसएफ ने सुरक्षा को लेकर जताई है चिंता

अवैध खनन से ये इलाके आतंकियों और ड्रग्स स्मगलिंग के एंट्री प्वाइंट बन सकते हैं, हाईकोर्ट ने कहा - सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है

by राकेश सैन
Aug 29, 2022, 10:01 pm IST
in पंजाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

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पंजाब के बॉर्डर एरिया में हर तरह के खनन पर रोक लग गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट पंजाब सरकार के जवाब से नाखुश नजर आया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि वह बॉर्डर एरिया में अवैध खनन रोकने के लिए गंभीर नहीं है।

यह मामला तब गंभीर हुआ था, जब पिछली सुनवाई में सीमा सुरक्षा बल ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। बीएसएफ ने कहा कि बॉर्डर एरिया में दिन-रात खनन हो रहा है। ये कौन लोग हैं?, इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं। यह सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके जवाब में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने यहां दौरा किया। इस बारे में खनन अफसरों को साथ लेकर बैठक भी हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके जवाब में यह चिंता नजर नहीं आती। अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार के एफिडेविट में कोई ठोस जवाब नहीं था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पठानकोट और गुरदासपुर में नदी किनारे खनन बंद करने को कहा गया है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि पंजाब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अवैध खनन से ये इलाके आतंकियों और ड्रग्स स्मगलिंग के एंट्री प्वाइंट बन सकते हैं।

Topics: AAP governmentआप सरकारपंजाबपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टआप सरकार को फटकारPunjab and Haryana High CourtBSFबीएसएफpunjab
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