ज्ञानवापी : हिंदू पक्ष ने कहा, 1993 तक होती थी मां श्रृंगार गौरी की पूजा
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ज्ञानवापी : हिंदू पक्ष ने कहा, 1993 तक होती थी मां श्रृंगार गौरी की पूजा

दलील दी, किसी धार्मिक स्थान की प्रकृति नहीं बदली जा सकती है, हिंदुओं ने जब वहां पूजा की तो अब क्यों नहीं कर सकते

by संवाद सूत्र
Jul 18, 2022, 07:56 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर

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ज्ञानवापी – श्रृंगार गौरी मामले में 4 वादिनियों और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें न्यायालय के सामने पहले ही रख दी हैं। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने 361 पन्नों को लेकर अपनी दलीलों को देना शुरू किया। शिवम गौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि उनका केस केवल श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजन को लेकर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 तक उस स्थान पर पूजा होती आयी है। किसी धार्मिक स्थान की प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। हिंदुओं ने जब वहां पूजा की तो अब क्यों नहीं कर सकते।

हिंदू पक्ष ने कहा हमारे वाद में कहीं से भी वर्शिप एक्ट 1991 मान्य नहीं होता है। वक्फ एक्ट को लेकर भी तमाम दलीलें आज दी गईं। मंगवार को भी बहस जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है और दावा किया था कि श्रृंगार गौरी प्रकरण सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुकदमे को खारिज किया जाना ही न्यायसंगत होगा। जबकि, हिंदू पक्ष ने बहस शुरू करते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी प्रकरण हर हाल में सुनवाई योग्य है।

 

Topics: GyanvapiShringar Gauriमां श्रृंगार गौरी की पूजा#hinduहिंदू पक्षज्ञानवापी
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