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दंगाइयों को लेकर सीएम योगी का निर्देश- कार्रवाई ऐसी हो, जो नजीर बने

उप्र में दंगाइयों पर हो रही सख्त कार्रवाई, अब तक 306 गिरफ्तार। बुलडोजर भी लगातार ढहा रहा अवैध निर्माण। सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के निर्देश दिए।

by SHIVAM DIXIT
Jun 12, 2022, 11:18 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
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जुमे की नमाज के बाद बवाल करने वाले उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक इस बवाल के मामले में 13 एफआईआर दर्ज करते हुए 306 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रयागराज में अटाला मस्जिद के इमाम अली अहमद की भी रविवार को गिरफ्तारी खबर चल रही है। बुल्डोजर से अवैध निर्माणों को धवस्तीकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

विदित हो कि जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के जनपद प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, हाथरस समेत कई जिलों में बवाल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए और कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके। उन्होंने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को सरकारी आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मामले में एक-एक व्यक्ति की सीसीटीवी और अन्य वीडियो के माध्यम से पहचान कर कार्रवाई करें। उन्होंने धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी, शांति समिति से निरंतर संवाद रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य आरोपितों और साजिशकर्ताओं के आय के श्रोतों की पड़ताल करने, क्षति की वसूली सम्बंधित आरोपितों से ही करने और आरोपितों के खिलाफ एनएसए या गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्रयागराज और कानपुर में हुई कार्रवाई

प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल के मास्टर माइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के अवैध निमार्ण को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने गिरा दिया। इसके लिए बीते 10 मई को ही नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई एवं कार्रवाई की तिथि 12 जून निर्धारित की थी। इस दौरान जावेद के घर से कुछ विरोध करने वाले झंडे और पोस्टर भी बरामद हुए हैं। वहीं, कानपुर में बवाल के बाद उप्रदवियों और उनके उनके करीबियों पर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की कार्रवाई जारी है। दूसरे दिन अवकाश के बाद भी केडीए ने दो इमारतों को सीज किया।

आरोप है कि एक इमारत से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी और उपद्रवियों द्वारा एकत्र किये गये पत्थर भी मिले थे। इससे पहले शनिवार को केडीए ने पहली कार्रवाई करते हुए मास्टर माइंड जयात हफर हाशमी के करीबी इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया था। इसके बाद बिठूर पर रियाज के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को ढहाया गया था। तभी से माना जा रहा था कि आगे भी केडीए की कार्रवाई जारी रहेगी और हो भी ऐसा ही रहा है।

केडीए के विशेष कार्याधिकारी अवनीश सिंह ने बताया कि यह इमारत अवैध है और केडीए अपनी रुटीन कार्रवाई कर रहा है। जब पूछा गया कि निर्माणाधीन भवन के मालिक के तार कानपुर हिंसा से जुड़े हुए हैं। इस पर कहा यह तो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन पता चला है कि हिंसा के दौरान यहां पर अवांछित तत्व एकत्र हुए थे और उपद्रवियों द्वारा एकत्र किये गये पत्थर भी पाये गये थे। फिलहाल केडीए अपना कार्य कर रहा है।

306 उपद्रवी गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 जून की घटनाओं से जुड़े 306 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें प्रयागराज से 92, सहारनपुर से 71, हाथरस से 51, अम्बेडकरनगर से 34, मुरादाबाद से 35, फिरोजाबाद 15, अलीगढ़ से 06, जालौन से 02 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 13 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें प्रयारागज, सहारनपुर में 03-03 और बाकि शहरों एक-एक मुकदमें दर्ज हुए हैं। अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। आगे कहा कि 13 घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में स्थिति सामान्य है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

मुरादाबाद में भी चलेगा बुल्डोजर

सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कटघर डॉ. अनूप सिंह और नगर निगम की टीम के साथ रविवार को जामा मस्जिद के आसपास क्षेत्रों में एलाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को मस्जिद क्षेत्र में नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई होगी। नगर निगम की टीमें अवैध निर्माण को चिन्हित करके उसे तोड़ दिया जायेगा। बता दें कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इसी जामा मस्जिद क्षेत्र से कुछ युवकों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें लाठी भांजकर खदेड़ा था।

इन नियमों के तहत चल रहे बुलडोजर

● यूपी गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14ए के तहत अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति का ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण किया जा सकता है।

● उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार एक्ट की धारा-27 के तहत भवन गिराने का आदेश देने संबंधी नियमों का उल्लेख है। जहां कोई विकास, महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या एक्ट की धारा-14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना किया गया है, उसे प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी को नोटिस देकर हटाने या ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। तय समय सीमा में भवन स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर प्राधिकरण की ओर से निर्माण को हटाया जाता है। ऐसी स्थिति में हटाने का खर्च (जितना प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाए) भूस्वामी से भू-राजस्व के रूप में वसूल होगा और ऐसी वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा।

● सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम 1973 में प्रावधान है। अधिनियम की धारा-04 (1) के अनुसार यदि निर्धारित प्राधिकारी या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य सरकार या कारपोरेट प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन या रिपोर्ट पर यह राय रखता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा कर रहा है और उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिए, तो प्राधिकारी लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन-5 की उप-धारा (1) के तहत बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर उस पर कब्जा किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है।

● ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे या दुरुपयोग रोकने के लिए राजस्व संहिता की धारा-67 में प्रावधान है।

● अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की बेदखली और उनसे क्षति वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

● तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के तहत सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। (यह बदलाव 2020 में वर्तमान सरकार ने किया है)

● यदि अवैध कब्जा मिला व्यक्ति बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है।

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