श्रृंगार गौरी – ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में आज की सुनवाई पूरी हुई। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया मुस्लिम पक्ष अपनी ही बातों में फंस रहा है। समय आयेगा तो हम भी जबाब देंगे। विष्णु जैन ने बताया मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलील में ये कहा कि भगवान राम ने रावण के अंत समय मे लक्ष्मण से कहा था कि उनसे ज्ञान ले लो। इस पर हमने न्यायालय में कहा कि केस में रावण कौन है, आगे निर्धारित होगा। उनकी प्रक्रिया काफी धीमी है। मस्जिद वक्फ की है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। कई प्वाइंट हमारे पक्ष के हैं। दीन मोहम्मद केस में हिंदू पार्टी था ही नहीं, उस पर भी हम बहस करेंगे।
वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने दलील दी कि 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के बीच मुकदमे में न्यायालय में मौखिक गवाही और कागजातों के आधार पर ज्ञानवापी परिसर वक्फ का है, ऐसी बात कही गयी है। इसलिये मुस्लिमों को नमाज का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर दलीलें दी कि मुकदमा इसका उल्लंघन करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में परिसर में पूजा की अनुमति को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई की दी गई है।
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