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ज्ञानवापी प्रकरण : हिंदू पक्ष का दावा ‘बाबा मिल गए’

ज्ञानवापी परिसर में न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को तीसरे दिन का सर्वे का कार्य समाप्त हो गया है। वादी पक्ष की ओर से पैरोकार सोहनलाल ने बताया कि अंदर हमें बाबा मिल गये हैं।

by संवाद सूत्र
May 16, 2022, 12:17 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर

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ज्ञानवापी परिसर में न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को तीसरे दिन का सर्वे का कार्य समाप्त हो गया है। वादी पक्ष की ओर से पैरोकार सोहनलाल ने बताया कि अंदर हमें बाबा मिल गये हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तालाब में बाबा मिले हैं। उन्होंने इशारे में बताया कि जो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे को लेकर अगर किसी ने कोई बात कही है या किसी बात का दावा किया है, तो यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद कोई भी बात कोर्ट के द्वारा ही बताई जाएगी। किसी की बात पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

pic.twitter.com/IGFSllQslg

— Panchjanya (@epanchjanya) May 16, 2022

आज परिसर से 500 मीटर के अंदर आम लोगों के वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। सोमवार को काफी भक्तों की भीड़ को देखते हुए ललिताघाट ( गंगा की ओर से ) और ढुंढिराज की ओर से दर्शन की व्यवस्था की गयी। तीन दिनों तक हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा हैं कि अंदर धार्मिक चिन्ह, कमल, कच्छप, मगरमच्छ, स्वास्तिक के निशान मिले हैं। साथ ही बाबा भी मिल गये हैं। अधिवक्ता आयुक्त के साथ दोनों पक्षों के लोग अंदर थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस आयुक्त वाराणसी भी मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि सुरक्षा आज और बढ़ा दी गई थी।

बता दें कि 12 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से कमीशन की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के साथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर याचिका दायर की थी। 26 अप्रैल को न्यायालय द्वारा सर्वे का आदेश दिया गया। अजय कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। 6 मई को पहली बार सर्वे टीम मस्जिद में दाखिल हुई। 7 मई को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सर्वे टीम का विरोध करके वापस भेज दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग की।

12 मई को न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया कि अजय कुमार ही अधिवक्ता आयुक्त रहेंगे। साथ मे विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और एक सहायक नियुक्त कर ताला खोलकर या तोड़कर सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। 14 मई से 16 मई तक 12 घंटे सर्वे किया गया। मंगलवार को न्यायालय में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

Topics: सर्वे कार्य पूराClaim in Gyanvapi surveyHindu side claimsurvey work completedज्ञानवापी सर्वेGyanvapi SurveyGyanvapi caseज्ञानवापी प्रकरणज्ञानवापी सर्वे में दावाहिंदू पक्ष का दावा
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