गुजरात सरकार ने पाकिस्तान से आए 41 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी है। नागरिकता पाने वाले लोगों की उम्र 14 से 70 साल के बीच है। इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में बसे 75 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी थी।
गुजरात सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, पाकिस्तान से आए 41 हिंदुओं को अमदाबाद के जिलाधिकारी संदीप सागले के कार्यालय में नागरिकता संबंधी दस्तावेज सौंपे गए। इन्हेंं नागरिकता पत्र देने के लिए डीएम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नागरिकता मिलने के बाद भाव-विभोर हिंदुओं ने राज्य सरकार का आभार जताया। डीएम कार्यालय के अनुसार, 2016 से लेकर अब तक पाकिस्तान से आए 971 हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई है। इससे पहले, नवंबर 2021 में पाकिस्तान से लौटे 32 हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी।
बता दें कि 2016 और 2018 के गजट के अनुसार, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिलाधिकारी को अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार है। नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 7 साल एक ही जगह रहने वाले विदेशी नागरिकों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नागरिकता पत्र दिया जाता है। 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी 75 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी थी। ये सभी पाकिस्तान से आकर इंदौर में बस गए थे।
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