पंजाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के DG और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पंजाब यूनिट के एडिशनल DG शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। वहीं केंद्र व पंजाब सरकार को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर जा रहे थे। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाली की ओर जाते समय कुछ किसान संगठन सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें एक फ्लाइवओवर पर 15-20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया है। यह मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है।
केस की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे पर ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। राज्य में DGP की देखरेख में रूट पर सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इसमें चूक हुई। सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक गंभीर हो सकती है इसलिए पंजाब के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही कहा गया कि राज्य सरकार अपने लापरवाह अधिकारियों को बचा रही है। उनकी लापरवाही पर पर्दा डाल रही है।
टिप्पणियाँ