कर्नाटक सरकार रोहिंग्याओं को लेकर सख्त हुई है। हाल ही में रोहिंग्याओं के विषय में कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक नया एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें कर्नाटक सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने की याचिका न्यायालय में दाखिल की है। गृह विभाग की ओर से ताजा हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने कर्नाटक में 126 रोहिंग्याओं की पहचान की है। इन रोहिंग्याओं को कर्नाटक पुलिस ने अपने किसी भी शिविर में नहीं रखा है। इस मामले में 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके तहत मांग की गई थी कि अवैध रूप से भारत में रह रहे सभी रोहिंग्याओं को एक साल के भीतर भारत से वापस भेजा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि देश में रोहिंग्याओं का होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
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