बरेली जनपद में तीन तलाक का मामला सामने आया है. पति ने दूसरी शादी करने के बाद तीन तलाक दे दिया और महिला के साथ मारपीट की. पीड़िता की तहरीर पर ससुराल वालों के विरद्ध एफआईआर दर्ज की गई.
तीन तलाक अब मान्य नहीं है. वर्तमान समय में यह गैर-कानूनी है. मगर उसके बावजूद कुछ मुसलमान इस अमानवीय रवैये को छोड़ना नहीं चाहते हैं. बरेली जनपद में पति ने दूसरी शादी करने के बाद पहली पत्नी को उसके मायके भेज दिया. करीब 16 दिन बाद वह महिला अपने मायके से ससुराल लौट आई तब सुसराल वाले उसके ऊपर आग बबूला हो गए. ससुराल वालों का कहना था कि बगैर उनकी अनुमति के वह वापस कैसे आ गई. पति ने उसे तुरंत तीन बार तलाक दे दिया. ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की जिससे उसका कान कट गया. पीड़िता ने ससुराल वालों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया.
पीड़िता बरेली जनपद के प्रेम नगर मोहल्ले की रहने वाली है उसका निकाह भूड़ा नगरिया मोहल्ले में रहने वाले नईम से हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति नईम ने दूसरी महिला से निकाह कर लिया है. जब इस बात को लेकर विवाद हुआ तब नईम उसे मायके छोड़ आया. करीब 16 दिन बाद जब पीड़िता ससुराल लौटी तब उसके ससुराल वाले भड़क गए और उसके साथ मारपीट करने लगे.
पीड़िता का आरोप है कि उसे बंधक बना लिया गया. ससुराल वालों ने उसके गहने भी छीन लिए. पति नईम ने लोहे की रॉड से हमला किया जिससे कान पर चोट लग गई. इस हमले में कान का एक टुकड़ा कट गया. घटना के बाद से उसे कम सुनाई दे रहा है. मार-पीट का शोर सुनकर आस –आस के लोग एकत्र हो गए. उन लोगों ने पीड़िता के घर वालों को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने पीड़िता को वहां से मुक्त कराया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नईम, कनीजन, मोहम्मद फईम, शकूफी, नफीसा, मन्ने, गुड़िया, शमीम एवं अबरार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया.
heading –Triple talaq given after second marriage, FIR registered
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