दिंनाक: 14 Dec 2013 15:52:35 |
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चार दिसंबर को तिरुपति मंदिर के निकट तोंडावाडा में हो रहे इस्लामिक अरबी स्कूल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति नूटी राममोहन राय ने मदरसा-ए-निस्वानलशा-अतुल इस्लाम उर्दू और अरबी विकास समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसमें याचिकाकर्ता शेख नौवारा तिरुमाला तिरुपति संरक्षण समिति के अध्यक्ष और एस मुनि गंगी रेड्डी चन्द्रागिरी के पूर्व सरपंच शामिल हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से भी दो याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत की तरफ से स्कूल की इमारत को गिराए जाने की धमकी मिल रही थी। इस पर उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन से पूछा है कि आखिर तिरुपति मंदिर के निकट तोंडावाडा गांव स्थित अरबी स्कूल में कैसे अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर लिया गया और उसे नियमित कराने का प्रयास किया जा रहा था? दूसरी याचिका के संबंध में पूछा गया था कि भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ, जबकि वहां पर केवल भूतल और पहली मंजिल तक निर्माण करने की ही अनुमति थी? तटीय क्षेत्र में बने इस स्कूल पर चिंता जताते हुए तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण (टूडा)को एसवी विश्वविद्यालय के अभियंता से सलाह करने को कहा है।
साथ ही प्राधिकरण और ग्राम पंचायत को कहा गया है कि स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन संबंधी कागजात वे उच्च न्यायालय में जमा करें जिससे ज्ञात होता है कि स्कूल प्रबंधन ने नियमों को अनदेखा कर अतिरिक्त निर्माण किया है। न्यायमूर्ति ने जिला मजिस्ट्रेट को स्थानीय विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस अधीक्षक और प्राधिकरण को वरिष्ठ अधिकारी वहां तैनात कर निगरानी रखने और किसी भी सूरत में निर्माण कार्य नहीं होने देने के लिए कहा है। उन्हांेने चिंता जताते हुए कहा कि भवन में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को अनदेखा कर न जाने याचिकाकर्ता ने वहां कैसे निर्माण करा दिया? याचिकाकर्ता ने कहा कि वहां अनेक इमारत ऐसे ही नियमों को ताक पर रखकर बनी हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं हुआ है। टूडा की ओर से सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति को बताया कि भवन को नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार की तरफ से आवेदन आया था जिसे ठुकरा दिया गया। वहीं गंगी रेड्डी ने तर्क देते हुए कहा कि संबंधित मामले में अधिकारियों की जांच कराई जिनकी देखरेख में स्कूल में अतिक्रमण हुआ है। वि.सं.के., हैदराबाद
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