नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध पर केरल हाईकोर्ट सख्त, निकाह का हवाला देकर भी नहीं बचेगा आरोपी
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नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध पर केरल हाईकोर्ट सख्त, निकाह का हवाला देकर भी नहीं बचेगा आरोपी

Written byMahak SinghMahak Singh
Sep 2, 2026, 04:35 pm IST
inकेरल
केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट

बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला बेहद गंभीर होता है। खासकर तब, जब नाबालिग के साथ यौन शोषण जैसा अपराध हुआ हो। ऐसे मामलों में कानून बच्चे की उम्र और उसकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। केरल हाईकोर्ट ने भी एक ऐसे ही मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यौन संबंध को सिर्फ निकाह या विवाह का नाम देकर सही नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी। उसकी ओर से दलील दी गई कि नाबालिग लड़की के साथ उसका निकाह मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। इसलिए उसके खिलाफ दुष्कर्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

चार दिनों तक शोषण का आरोप

यह मामला अक्टूबर 2021 का है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। इसके बाद करीब चार दिनों तक उसका लगातार यौन शोषण किया गया। मामले में कुछ अन्य लोगों पर भी आरोपी की मदद करने का आरोप है। इस मामले में यह बात भी सामने आई कि लड़की के माता-पिता को कथित तौर पर घटना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। ऐसे मामलों में परिवार की चुप्पी पीड़ित बच्चे के लिए स्थिति को और मुश्किल बना सकती है। आरोपी की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद-2 का हवाला दिया गया।

दलील थी कि 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच की पत्नी के साथ संबंध को उस समय दुष्कर्म नहीं माना जाता था। लेकिन जस्टिस जोबिन सेबास्टियन ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘इंडिपेंडेंट थॉट’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग की सुरक्षा को विवाह या धार्मिक रीति-रिवाज के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पोक्सो अधिनियम की धारा 42ए का भी उल्लेख किया। इसके तहत पोक्सो कानून को विशेष प्राथमिकता प्राप्त है। इसका सीधा मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध के मामले में कोई भी निजी कानून, परंपरा या विवाह का दावा आरोपी को पोक्सो की कार्रवाई से बचाने का आधार नहीं बन सकता।

Topics: Kerala High Court judgmentChild sexual assault lawMinor marriage legal statusPOCSO Act overrides religious lawChild abuse justice IndiaPOCSO Act India
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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