कीर स्टार्मर सरकार का नया विधेयक: यौन अपराधी शरणार्थियों से छीनी जाएगी सुरक्षा
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कीर स्टार्मर सरकार का नया विधेयक: यौन अपराधी शरणार्थियों से छीनी जाएगी सुरक्षा

ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार अवैध अप्रवासी संकट और बढ़ते यौन अपराधों के खिलाफ नया विधेयक ला रही है। यौन अपराधी शरणार्थियों से शरण सुरक्षा छीनी जाएगी और शरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए 24 सप्ताह का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

by Kuldeep Singh
Apr 29, 2025, 06:38 am IST
in भारत
British PM Keir starmer grroming Jihad Muslims

कीर स्टार्मर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

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अवैध अप्रवासी संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार चौतरफा आलोचनाओं में घिरने के बाद अपराध करने वाले शरणार्थियों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार संसद में एक नया विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत कोई भी शरणार्थी जो कि यौन अपराधों के तहत दोषी पाया जाता है तो उससे शरणार्थी सुरक्षा छीन ली जाएगी।

क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही नीतियों के कारण बड़ी संख्या में अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल को पार करके शरणार्थी घुस आए हैं। इसका असर ये हुआ है कि ब्रिटेन में अचानक से ग्रूमिंग गैंग जैसे अपराधों में तेजी आई है। लेबर सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अपनी तुष्टिकरण की नीतियों के कारण सरकार ने इस समस्या की ओऱ ध्यान नहीं दिया और ये विकराल रूप ले चुकी है। जब भी कोई देशभक्त इसका विरोध करता था तो उसे इस्लामोफोबिया करार दे दिया जाता है। लेकिन, सरकार बढ़ते दबावों के बीच एक विधेयक लेकर आई है, जिसके तहत यौन अपराध करने वाले शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

इसके अंतर्गत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन के अंतर्गत देश ऐसे लोगों को शरण देने से इंकार कर सकता है, जिन्होंने शांति, युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। अगर ब्रिटेन के मौजूदा कानूनों को देखें तो ऐसे अपराधों के लिए वहां अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान ही है। लेकिन नए नियम के अंतर्गत ऐसा प्रवाधान किया जाना है, जिसके अंतर्गत अगर अपराधी यौन अपराधों का दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा की अवधि चाहे जो भी हो, लेकिन उसे शरणार्थी का दर्जा कभी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ब्रिटिश गृह मंत्रालय को उम्मीद है कि इन बदलावों से ये स्पष्ट होगा कि हम यौन अपराधों को गंभीरता से लेते हैं।

शरण चाहने वालों को मिलेगा 24 सप्ताह का समय

प्रस्तावित विधेयक में देश में शरण चाहने वालों के लिए प्रथम स्तरीय आव्रजन न्यायाधिकरणों के लिए 24 सप्ताह का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि शरण के लिए लंबित मामलों को कम किया जा सके। गृह सचिव यवेट कूपर का कहना है कि सेक्सुअल क्राइम करने वालों को यूके में शरणार्थी सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

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