सम्भल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत का एएसआई ने किया विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
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सम्भल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत का एएसआई ने किया विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

एएसआई की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि जामा मस्जिद संरक्षित भवन है। याचिकाकर्ता को इसकी रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

by WEB DESK
Feb 27, 2025, 03:19 pm IST
in उत्तर प्रदेश
संभल विवाद

संभल विवाद

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प्रयागराज, (हि.स.)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सम्भल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर गुरुवार को आपत्ति जतायी। एएसआई की ओर से कहा गया कि मस्जिद संरक्षित भवन है। याची को इसकी रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट तय करेगा कि कैसे ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर रंगाई-पुताई होगी।

हाई कोर्ट ने कहा कि रंगाई-पुताई पर विचार के लिए तीन सदस्यीय समिति मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी। समिति यह तय करेगी कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे रंगाई-पुताई की जा सकती है। तीन सदस्यीय समिति में एएसआई और एक वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। एएसआई अपनी रिपोर्ट शुक्रवार (28 फरवरी) को प्रस्तुत करेगी। इस मामले की सुनवाई भी शुक्रवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने संभल जामा म​स्जिद की प्रबंध समिति की अर्जी पर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सम्भल जामा म​स्जिद की प्रबंध समिति ने एएसआई के समक्ष आवेदन दा​खिल कर रमजान महीने में म​स्जिद की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत के लिए आवेदन दिया था, जिसे एएसआई ने खारिज कर दिया था। एएसआई के इस फैसले के ​खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। जामा म​स्जिद प्रबंध समिति के अ​धिवक्ता ने कहा कि म​स्जिद की रंगाई-पुताई एवं सफाई की अनुमति की मांग को लेकर अर्जी दी गयी है।

 

 

Topics: Allahabad High Courtpaintingइलाहाबाद हाई कोर्टएएसआईASIसंभल जामा मस्जिदrepair of Sambhal Jama Masjid
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