पुणे की एक विशेष अदालत ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला राहुल गांधी के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, जिससे उन्हें खुशी हुई थी।
मामला और आरोप
सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सावरकर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और न ही ऐसी कोई घटना हुई थी। सात्यकि ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह से गलत है और इससे विनायक सावरकर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस याचिका के बाद पुणे की कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन को मामले की जांच का आदेश दिया था। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है।
वकील का बयान
राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को लेकर सावरकर परिवार के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह झूठा बयान दिया गया था। इसके चलते उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है।
23 अक्टूबर को पेशी
इस मामले में राहुल गांधी को 23 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। इस घटनाक्रम से राहुल गांधी की कानूनी चुनौतियों में एक और मामला जुड़ गया है।
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