बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : लाउडस्पीकर ईद के जुलूस में भी उतना ही हानिकारक जितना गणेश उत्सव में
July 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : लाउडस्पीकर ईद के जुलूस में भी उतना ही हानिकारक जितना गणेश उत्सव में

निर्णय उन जनहित याचिकाओं के संबंध में लिया गया जिनमें ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान डीजे और लेजर लाइट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने अपील की गयी थी।

by Parul
Sep 19, 2024, 06:19 pm IST
in भारत
ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों में तेज लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध

ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों में तेज लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली। बॉम्बे हाइकॉर्ट ने ईद के जुलूसों में बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना जितना हानिकारक गणेश चतुर्थी में होता है उतना ही ईद में भी। इसलिए ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों में तेज लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध होगा।

यह निर्णय मुख्य न्यायधीश डीके उपाध्याय और नयायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने लिया। निर्णय उन जनहित याचिकाओं के संबंध में लिया गया जिनमें ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान डीजे और लेजर लाइट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने अपील की गयी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ओवैस पेचकर ने अदालत में कहा कि कुरान और हदीस में डीजे और लेजर लाइट के प्रयोग के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। साथ ही अदालत से अपने पहले के आदेश में ईद को जोड़ने की भी अपील की। कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि आदेश मे ‘सार्वजनिक त्यौहार’ का जिक्र किया गया था। इसलिए ऐसा करने कि आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि पीठ ने गणेश उत्सव से ठीक पहले भी ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत शोर करने वाले लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध पर जोर दिया था। लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मनुष्यों पर ऐसी लाइटों के हानिकारक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक सबूत दिखाएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि शोध के साथ याचिका दायर करें जिससे अदालत को उचित निर्णय लेने में मदद मिले।

Topics: Public festivals noise pollution regulationHigh Court ruling on DJ and laser lightsNoise Pollution (Regulation & Control) Rules 2000Loudspeaker ban during festivalsCourt decision on Eid processionsबॉम्बे हाई कोर्ट लाउडस्पीकर फैसलाईद जुलूस लाउडस्पीकर प्रतिबंधBombay High Court verdict on loudspeakersLoudspeaker ban in Eid processionsGanesh Chaturthi noise pollutionEid-Milad-un-Nabi DJ and laser lights ban
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

No Content Available

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वालों 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

कन्वर्जन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था ‘मौलाना छांगुर’

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies