तेलंगाना के हैदराबाद स्थित डॉ एमसीआर संस्थान में विशेष फाउंडेशन कोर्स आईपीएस अधिकारियों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन, कई राज्यों के 203 आईपीएस अधिकारी उसमें शामिल ही नहीं हुए। इस पर केंद्र सरकार ने उन राज्यों के 203 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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इस मामले में मुख्य सचिवों और डीजीपी को लिखे पत्र में अवर सचिव डी के घोष ने कहा था कि केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2022 बैच तक के बैकलॉग अधिकारियों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अलावा एक विशेष फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया जाना है। केंद्रीय अवर सचिव ने कहा कि 2018 से 2022 बैच के कुल 203 सीधी भर्ती वाले आईपीएस बैकलॉग अधिकारियों ने अब तक अपना फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है। इसीलिए इसका आयोजन किया गया है।
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अवर सचिव घोष के मुताबिक, इंडियन पुलिस सर्विस नियम 1954 के मुताबिक, अगर कोई परिवीक्षार्थी केंद्र सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की ओर से मिले किसी भी आदेश का पालन नहीं करते हैं, या केंद्र सरकार का राय में उसने जानबूझकर अपने परिवीक्षाधीन अध्ययन की अपेक्षा की है या सेवा के सदस्य के अनुचित आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीएस नियम 1954 के नियम 11 (3) और 12 (सी) औऱ (डी) के तहत एक्शन लिया जाएगा।
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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले बैचों के 203 IPS अधिकारियों को शामिल करने के बाद कुल 443 अधिकारी हैं। इसमें 2020 और उच्चतर बैचों के लगभग 93 अन्य सेवाओं के अधिकारी भी हैं, और 2021, 2022, 2023 और 2024 बैचों के 350 अधिकारी हैं।
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