जमानत की खुशी भी नहीं मना पाए अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ने जमानत ही खारिज कर दी
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जमानत की खुशी भी नहीं मना पाए अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ने जमानत ही खारिज कर दी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में अपना लिखित जबाव तक फाइल करने का समय नहीं दिया गया था।

by Kuldeep Singh
Jun 21, 2024, 12:24 pm IST
in दिल्ली
Supreme court to hear Arvind Kejriwal plea against ED arrest

फोटो साभार: बार एंड बेंच

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दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही उन्हें राउज एवेन्यु कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन उनकी जमानत की खुशी अधिक देर तक टिक न सकी।

दरअसल, राउज एवेन्यु स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी थी। एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले थे। इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई थीं। हालांकि, अंतिम वक्त पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी। ईडी ने हाई कोर्ट में बताया कि शराब शराब घोटाले के मामले में जांच अहम पड़ाव पर है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला : अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत

ऐसे मौके पर आरोपी जब खुद एक मुख्यमंत्री पद पर है तो अगर उसे जमानत दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। हालांकि, केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट से मांग की कि ईडी का याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्टिस सुधीर जैन ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। जस्टिस जैन ने कहा कि जब तक मामले की जांच हाई कोर्ट में लंबित है तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी नहीं होगा।

बता दें कि ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ ने सुनवाई की।

क्या कहा ईडी ने

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में अपना लिखित जबाव तक फाइल करने का समय नहीं दिया गया। पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया कि हमारा मामला बहुत ही मजबूत है।

Topics: Enforcement directorateअरविंद केजरीवालदिल्ली हाईकोर्टarvind kejriwalप्रवर्तन निदेशालयदिल्ली शराब घोटालाDelhi Liquor Scamकेजरीवाल की जमानत खारिजKejriwal's bail rejectedDelhi High Court
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