दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही उन्हें राउज एवेन्यु कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन उनकी जमानत की खुशी अधिक देर तक टिक न सकी।
दरअसल, राउज एवेन्यु स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी थी। एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले थे। इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई थीं। हालांकि, अंतिम वक्त पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी। ईडी ने हाई कोर्ट में बताया कि शराब शराब घोटाले के मामले में जांच अहम पड़ाव पर है।
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ऐसे मौके पर आरोपी जब खुद एक मुख्यमंत्री पद पर है तो अगर उसे जमानत दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। हालांकि, केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट से मांग की कि ईडी का याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्टिस सुधीर जैन ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। जस्टिस जैन ने कहा कि जब तक मामले की जांच हाई कोर्ट में लंबित है तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी नहीं होगा।
बता दें कि ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ ने सुनवाई की।
क्या कहा ईडी ने
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में अपना लिखित जबाव तक फाइल करने का समय नहीं दिया गया। पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया कि हमारा मामला बहुत ही मजबूत है।
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