लखनऊ । समाजवादी पार्टी का विधायक इरफान सोलंकी काफी समय से जेल में बंद है। उसके ऊपर एक महिला के घर में आग लगाने का आरोप है। कानपुर जनपद न्यायालय की एमपी- एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने इरफान सोलंकी को विस्फोटक पदार्थ रखने, घर में आगजनी कराने एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी माना है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जनपद न्यायालय में देर रात तक मुकदमे की कार्यवाही चली और रात 9:30 बजे न्यायालय ने निर्णय सुनाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सपा विधायक सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया था।
उल्लेखनीय है कि कानपुर जनपद के थाना जाजमऊ अंतर्गत एक झोपड़ी जला दी गई थी। इस झोपड़ी में रहने वाली वृद्ध महिला का सब सामान भी जल गया था। वृद्ध महिला का आरोप है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान ने उसकी झोपड़ी में आग लगवाई थी। महिला का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय हीलाहवाली की थी। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी जाजमऊ को निलंबित कर दिया था। इसी मामले में इरफान सोलंकी जेल में बंद है।
वृद्ध महिला का कहना है कि जिस भूखंड पर उसकी झोपड़ी है, उस भूखंड का विवाद चल रहा है। घटना वाली रात उसके परिवार के लोग किसी शादी में गए थे। मौका पाकर सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी थी। आग लगने के कारण उसके घर का सभी सामान जलकर राख हो गया था। जब यह मामला कानपुर के पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए। घटना होने के बाद ढिलाई बरतने वाले थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर वृद्ध महिला की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
टिप्पणियाँ