देहरादून: हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते आठ फरवरी को हुई हिंसा के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई कर दी है।
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पुलिस ने हिंसा के बाद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ UAPA के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी। अब जेल में बंद सात महिलाओं समेत 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए थे।
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इनमें अब्दुल मलिक, उसके बेटे मोईद मलिक और सात महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बीते शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया था।
इसके बाद अदालत ने सभी की न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है। एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों को मिलाकर जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हल्द्वानी बनभूलपुरा में उत्तराखंड में यूसीसी लगने के बाद 8 फरवरी को नगर निगम अब्दुल मलिक का बगीचा में अतिक्रमण हटाने गई थी, जहां उस पर जानलेवा हमला कट्टरपंथियों ने कर दिया। पुलिस वालों को घेरकर उन पर पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए। साथ ही 20 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। यहीं नहीं कट्टरपंथियों ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन को जला दिया था। सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया था।
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