कर्णावती । अहमदाबाद के वेजलपुर विस्तार से 13 साल पहले 1000 किलो गौमांस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को ग्रामीण कोर्ट ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।
वेजलपुर पुलिस ने 2011 में जानकारी के आधार पर जुहापुरा विस्तार में आई हुई मटन की कुछ दुकानों पर छापे मारे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जुहापुरा में कुछ दुकानों पर बिना लाइसेंस के गाय और बैल का कत्ल किया जा रहा है और कत्ल किए हुए गाय और बैल का मांस गैरकानूनी तरीके से बेचा जा रहा है।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जुहापुरा में मांस की दुकानों पर छापे मारे थे जिसमें तीनों आरोपियों की मांस की दुकान में से 1000 किलो गौमांस बरामद हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने वजन नापने का पैमाना और छुरा समेत की चीजें जब्त की थी।
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ग्रामीण कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। ग्रामीण कोर्ट में यह केस चलने पर कोर्ट ने आरोपी अब्दुल सत्तार कुरैशी, फिरोज कुरैशी और नासिर कुरैशी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
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