रामनवमी शोभायात्रा पर बंगाल सरकार ने जताई आपत्ति, हाई कोर्ट ने फटकारा, कहा- 200 को नहीं संभाल सकते तो कहने को कुछ नहीं
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रामनवमी शोभायात्रा पर बंगाल सरकार ने जताई आपत्ति, हाई कोर्ट ने फटकारा, कहा- 200 को नहीं संभाल सकते तो कहने को कुछ नहीं

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है

by WEB DESK
Apr 16, 2024, 04:00 pm IST
in पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट

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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। सोमवार को जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य पुलिस जुलूस को नियंत्रित नहीं कर सकती, यदि उनके पास पर्याप्त बल नहीं है, तो राज्य को केंद्रीय बल से मदद लेनी होगी। जज ने कहा, ”अगर पुलिस 200 लोगों के जुलूस को नहीं संभाल सकती तो कहने को कुछ नहीं है।” हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद के रामनवमी शोभायात्रा पर राज्य की आपत्ति पर जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि आश्चर्य है कि राज्य पुलिस इतना भी नहीं कर सकती।

चूंकि पिछली बार रामनवमी जुलूस में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने एनआईए जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने उसे हथियार बनाकर जुलूस का मार्ग बदलने का अनुरोध किया। तब जज ने कहा कि जुलूस में शामिल होने के लिए सिर्फ 200 लोगों ने आवेदन किया है।

ये भी पढ़ें – रामनवमी शोभायात्रा: ममता सरकार की प्रशासनिक विफलता से भड़की हिंसा, एनएचआरसी ने सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

जज ने कहा कि अगर 200 लोग राज्य में कहीं भी मार्च करते हैं तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राज्य केंद्र से जुलूस को नियंत्रित करने के लिए कह सकता है।

ये भी पढ़ें – बंगाल में भाजपा सरकार होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती रामनवमी शोभायात्रा पर हमले करने की : अमित शाह

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: calcutta high courtरामनवमी शोभायात्राकलकत्ता हाई कोर्टHowrahRam Navamiविश्व हिंदू परिषद
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