दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्शन में हैं। मनी लॉन्डरिंग के मामले में गिरफ्तार बीआरएस एमएलसी के कविता को आज जांच एजेंसी से राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया। इस बीच सीबीआई ने के कविता की पांच दिन की कस्टडी कोर्ट से मांगी है।
कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि दिनेश अरोड़ा, (आरोपी सरकारी गवाह बन गया) ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटरों का बयान 11.9 करोड़ रुपये के भुगतान की पुष्टि करता है। इसके अलावा बुची बाबू नाम की आरोपित ने भी खुलासा किया है कि वह इंडोस्प्रिट्स में साझेदारी कर रही थी। वहीं आरोपी मनीष सिसौदिया के दबाव के कारण ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इंडोस्प्रिट्स को लाइसेंस दिए गए थे।
While seeking custodial remand of BRS leader K Kavitha. CBI states that one liquor businessman of South Group met Arvind Kejriwal and sought his support for doing business in Delhi. Kejriwal assured him of support… We have sufficient material, WhatsApp chats and statements of…
— ANI (@ANI) April 12, 2024
सबूतों को छिपा रहीं के कविता
सीबीआई ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि बीआरएस नेता के कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो विशेष रूप से उनकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई हैं। सीबीआई के लोक अभियोजक का कहना है, इसलिए हमें साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसकी 5 दिन की हिरासत की जरूरत है।
इसे भी पढ़ें: उज्बेकिस्तान में 15 से 18 अप्रैल के बीच होगा भारतीय सेना का ‘डस्टलिक-2024’ सैन्य अभ्यास
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता बीआरएस की एमएलसी हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी के आरोप के मुताबिक, के कविता, जो कि साउथ ग्रुप नाम के ग्रुप की हेड हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिया है। उन्होंने ये पैसे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को दिए थे।
आम आदमी पार्टी और के कविता के बीच ये करार हुआ था कि वो 100 करोड़ रुपए के बदले उन्हें दिल्ली शराब व्यापार में हिस्सेदारी मिलनी थी। इसके साथ ही ईडी ने ये भी खुलासा किया था कि शराब घोटाले से जो पैसा मिला था के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव के दौरान किया था।
इसी मामले में उन्हें ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि, दांव उल्टा न पड़ जाए, इस डर से उन्होंने अपनी याचिका को खुद ही वापस ले लिया। बाद में राउज एवेंन्यु कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, हालांकि, कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए उन्हें 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
टिप्पणियाँ