झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, कहा- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों पर करें सख्त कार्रवाई
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झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, कहा- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों पर करें सख्त कार्रवाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से मौखिक कहा कि झारखंड में ब्राउन शुगर, अफीम जैसे ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाएं।

by WEB DESK
Apr 4, 2024, 08:33 pm IST
in भारत, झारखण्‍ड
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रांची । झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को दुमका में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मौखिक कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम हो और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से मौखिक कहा कि झारखंड में ब्राउन शुगर, अफीम जैसे ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाएं। राज्य में अफीम के खेती को समय-समय पर पुलिस नष्ट करती है लेकिन इसपर सघन अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि जड़ से ड्रग्स को नष्ट किया जा सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने से संबंधित मामले में करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से इन लोगों के खिलाफ लिए गए एक्शन के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

Topics: ड्रग्स कारोबारChampai Soren GovernmentViolence against Womenमहिला अपराधDrugs Businessझारखंड सरकारJharkhand governmentjharkhand high courtcrime against womenझारखंड हाईकोर्टचंपाई सोरेन सरकारमहिलाओं के खिलाफ हिंसा
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