सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। निचली अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत की कुछ शर्तें तय की हैं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था। शर्तों में मामले के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना, मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करना, कहीं भी जाते समय लोकेशन साझा करना, बिना इजाजत दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ना और देश नहीं छोड़ना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत दे दी है। आइए जानते हैं क्या हैं वो शर्तें?
कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें तय कीं
- दिल्ली शराब घोटाला मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
- कहीं भी जाते समय मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन रखनी होगी और जांच अधिकारी के साथ साझा करनी होगी। किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
- बिना इजाजत दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ सकते।
- देश नहीं छोड़ सकते, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा।
- जांच में सहयोग करेंगे।
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