रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय अदालत ने डूंगरपुर केस में सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आजम के अलावा तीन दोषियों रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली को भी सजा और जुर्माना लगाया है। 16 मार्च को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को सीतापुर जेल से पूर्व मंत्री वीडियो क्रांफेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुए थे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सपा सरकार में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस स्थान पर पहले भी कुछ मकान बने थे। वर्ष 2016 में सरकारी जमीन बताते हुए मकानों को धवस्त कर दिया था। भाजपा की सरकार में साल 2019 में यहीं के रहने वाले एहतशाम खान ने कोतवाली में आजम खान समेत कई लोगों के खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था।
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