संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
बता दें कि बीते मंगलवार को भी कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली फौरी राहत
संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां से उसे फौरी राहत नहीं मिली है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने आज साढ़े 4 बजे तक कागजात सीबीआई को सौंपने कहा है, तुरंत सुनवाई ज़रूरी है। तब कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। वह चीफ जस्टिस से निर्देश लेंगे।
आज बुधवार को सिंघवी दूसरी बार जस्टिस खन्ना के पास पहुंचे और तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। नई अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुनवाई कब होगी, इस पर मुख्य न्यायाधीश निर्णय लेंगे। सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस ही तय करेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप एक आवेदन दें। चीफ जस्टिस लंच के दौरान तत्काल सुनवाई वाले आवेदनों पर गौर करते हैं। वही इस पर निर्णय लेंगे।
केंद्रीय बलों के साथ बंगाल पुलिस मुख्यालय पहुंची सीबीआई की टीम
वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंच गई है। सीबीआई की टीम छह गाड़ियों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंची है। जहां से वह शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने की कार्रवाई शुरू करेगी।
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