ज्ञानवापी प्रकरण अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। जिसमे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी पांच याचिकाएं खारिज कर दी थीं। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वाराणसी में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर के ‘‘पुनर्स्थापना’’ की मांग करने वाले मुकदमे सुनवाई योग्य हैं।
इसी फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को कहा, “हम इस मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ेंगे।” शीर्ष अदालत में याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर की गई थी। यही समिति ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों को मैनेज करती है।
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है।
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