संदेशखाली मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोर्ट में दायर संदेशखाली विवाद पर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये बात साफ हो जाना जरूरी है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि बतौर आरोपी एफआईआर में भी शाहजहां शेख का नाम दर्ज है। इस लिहाज से उसकी गिरफ्तारी जरूरी है।
मामले में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि कई लोग संदेशखाली जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है तो वहीं कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने की अपील की, जो संदेशखाली जाकर लोगों से बातचीत कर सके। इस बीच कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। जिस पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने इस बात को साफ करते हुए कहा कि कोर्ट ने केलव एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है, न कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक। उसकी गिरफ्तारी होनी आवश्यक है।
आपको बतादें, संदेशखाली के लोगों ने महिलाओं से यौन शोषण के गंभीर आरोप शाहजहां शेख और टीएमसी के नेताओं पर लगाए हैं। इतना ही नहीं शाहजहां शेख का नाम बंगाल के राशन घोटाले में भी शामिल है, जिसको लेकर 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। जिसके बाद शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी की टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज हुआ था। अब संदेशखाली मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है बावजूद इसके अभी तक शहजहां शेख की गिरफ्तार नहीं हुई है।
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