ज्ञानवापी में पूजा-पाठ: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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ज्ञानवापी में पूजा-पाठ: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदुओं के पूजा-पाठ पर से रोक लगाने से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

by WEB DESK
Feb 2, 2024, 01:39 pm IST
in उत्तर प्रदेश
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में शुरू हुई पूजा।

वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में शुरू हुई पूजा।

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ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदुओं के पूजा-पाठ पर से रोक लगाने से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वाराणसी कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था। जहां से उसे राहत नहीं मिली है।

हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि जिलाधिकारी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें। सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो। अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत द्वारा मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी। दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के शैलेन्द्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर मुकदमे में उसे सुनवाई का अवसर देने की मांग की।

वाराणसी के जिला जज ने बुधवार को अपने आदेश में वादी एवं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के द्वारा तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इनका कहना है कि अभी तक आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद के पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है। इसलिए पूजा का अधिकार देने का वाराणसी के जिला जज का आदेश सही नहीं है।

इसी मामले में वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल की। कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाय।

Topics: वाराणसीहिंदू पक्षमुस्लिम पक्षइलाहाबाद हाई कोर्टज्ञानवापी मामलाज्ञानवापी में पूजा
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