सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे कथित शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्त की नियुक्ति के आदेश को अस्पष्ट करार देते हुए कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष से ये स्पष्ट करने क लिए कहा है कि उन्हें क्या चाहिए।
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गौरतलब है कि इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई करते हुए कथित शाही ईदगाह के एएसआई सर्वे की मांग की थी। वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत अन्य वकीलों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान कथित मस्जिद के नीचे है। वहां पर ऐसे कई साक्ष्य हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां पर पहले मंदिर था।
इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। खास बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से देखा जाय तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल सर्वे पर रोक लगाई है। लेकिन मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी।
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