Delhi News: नगर निगम (MCD) ने दिल्ली में मांस की बिक्री और उसकी दुकानों के लाइसेंस को लेकर एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में धार्मिक स्थलों और मांस की दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए। मंगलवार को दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में हंगामे के बीच अब इस प्रस्ताव को नगर निगम ने मंजूरी दे दी है।
नई नीति के मुताबिक ये है दूरी
नई नीति के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल के 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकान खोलने पर प्रतिबंध होगा। मीट की दुकान खोलने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल से उसकी दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए।
मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने जताया विरोध
दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अगर इस नीति को वापस नहीं लिया गया तो वह मामले को अदालत में ले जाएंगे।
एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों के लिए नए या नवीनीकृत लाइसेंस देने की नीति पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगी और अन्य सभी मौजूदा नीतियों का स्थान ले लेगी। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी गई है। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में मीट प्रोसेसिंग प्लांट खोलने या मीट की दुकान शुरू करने से पहले एमसीडी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
लाइसेंस के लिए इतनी होगी फीस
नीति में पूर्ववर्ती उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए दुकानों के लिए 18,000 रुपये और प्रसंस्करण इकाइयों (Processing Units) के लिए 1.5 लाख रुपये तक की फीस तय की गई है। हर तीन वित्तीय वर्ष के बाद फीस और जुर्माने में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।
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