नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ हुए लव जिहाद और उनके जबरन इस्लामिक कन्वर्जन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में एक्शन लेते हुए कोर्ट ने झूठ बोलकर पहले शादी और फिर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डालने के मामले में दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने उस मामले में दोषी रकीबुल की माँ को भी दो साल की सजा सुनाई है। साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी रकीबुल की माँ को भी दो साल की सजा सुनाई है। साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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इससे पहले 30 सितंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायधीश पीके शर्मा की अदालत नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ लव जिहाद और धर्मान्तरण के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, मुख्य आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली और उसकी अम्मी कौशल रानी को दोषी करार दिया था। सभी को इंडियन पीनल कोड की धारा 120 बी, 496, 376 (2) एन, 323, 298 और 506 के तहत दोषी पाया गया था।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि नेशनल स्तर की शूटर तारा शाहदेव की मुलाकात रंजीत कोहली नाम के व्यक्ति से हुई थी। दोनों की जान पहचान बढ़ी और रंजीत कोहली बने रकीबुल ने अपनी असली पहचान को गुप्त रखते हुए ही तारा से अपने रिश्ते में आगे बढ़ा। दोनों के बीच प्रेम संबंध और मधुर हुए और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रंजीत बने रकीबुल ने अपना असली रंग दिखाया। वो और उसकी अम्मी कौशल रानी ने तारा शाहदेव पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
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तारा शाहदेव को इस्लाम कबूल नहीं करने पर रकीबुल और उसकी अम्मी कौशल रानी ने शारीरिक औऱ मानसिक प्रताड़ना दी। उसे मारा पीटा गया औऱ कुत्ते से भी कटवाया गया। मामले से आजिज तारा शाहदेव ने अम्मी और उसके बेटे के खिलाफ 14 अगस्त 2014 को केस दर्ज करवाया। इसमें उसने यौन उत्पीड़न, कन्वर्जन और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
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