मेरठ। प्रयागराज की विशेष अदालत के जज अनिरुद्ध कुमार ने अतीक अहमद के बहनोई डॉ अखलाक अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी पर उमेश पाल की हत्या करने वालों को मेरठ में अपने घर पर प्रश्रय देने का आरोप है। इसी मामले में एक अन्य मोहम्मद कैश की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
उल्लेखनीय है राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल गवाह थे, जिनकी 24 फरवरी को हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद सहित अन्य पर आरोप लगे थे। उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू बमबाज को मेरठ में अपने घर में छुपाने का आरोप अतीक के बहनोई अखलाक और बहन पर है।
अखलाक को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था और मामला प्रयागराज की एससी-एसटी विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले में अखलाक के घर की कुर्की भी की जा चुकी है।
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