नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। गुजरात कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।
मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दी। दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।
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