नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रह सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
बता दें कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिया था। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र को देने वाले कानूनों को सही ठहराया। लेकिन ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर कहा था कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
टिप्पणियाँ