नई दिल्ली। मोदी सरनेम (उपनाम) मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जमानत पर हैं लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।
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गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है। पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से मांग की है कि अगर दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम का रुख करते हैं तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश पास न करे।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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