84 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट ने दी मंजूरी
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84 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट ने दी मंजूरी

मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर, सुनवाई आठ जून को, सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी

by WEB DESK
Jun 2, 2023, 06:15 pm IST
in भारत, दिल्ली
जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 84 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

इसके पहले कोर्ट ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के बयान दर्ज करने में देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के 35 साल बीत गए और कई बार जांच में तेजी लाने के आदेश दिए गए। गवाह भी आगे आए, लेकिन सीबीआई केवल धारा 161 के तहत बयान दर्ज कर संतुष्ट हो गई। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि उन बयानों पर गवाहों के दस्तखत तक नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर सीबीआई चाहती, तो वह अभिषेक वर्मा का बयान धारा 164 के तहत दर्ज कर सकती है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करता है। अभिषेक वर्मा ने 2017 में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। अभिषेक वर्मा को ई-मेल के जरिये जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अभिषेक वर्मा 1 नवंबर 1984 में दिल्ली के पुलबंगश में तीन सिखों की हत्या के मामले में गवाह हैं। एक नवंबर 1984 को जिन सिखों की हत्या हुई थी, उनमें बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरचरण सिंह शामिल हैं। इस केस को नानावटी कमीशन ने दोबारा खोलने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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