लखनऊ जनपद न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने लखनऊ के हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। शिकायतकर्ता ने याचिका दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से समाज में घृणा का भाव फ़ैल सकता है। राहुल गांधी के उस बयान से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई है।
कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर आधारहीन बयान दिया था। इस बयान को लेकर लखनऊ के जनपद न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे का आरोप है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के प्रति हीन भावना फैलाने के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अपमानित किया। वीर सावरकर को महात्मा गांधी ने देशभक्त बताया था मगर राहुल गांधी, अपने बयान से सामाजिक वैमनस्य और द्वेष पैदा कर रहे हैं। इस वजह से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई है।
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने गत 17 नवंबर को समाज में नफरत फैलाने की मंशा से वीर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं, जबकि सचाई यह है कि वीर सावरकर एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अमानवीय अत्याचारों का सामना किया था।
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