दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सीज किए गए बैंक खाते से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों के बिल भुगतान के लिए चेक जारी करने की इजाजत दे दी।
पेशी के दौरान ईडी ने सिसोदिया की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि सिसोदिया से आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत है। ईडी ने कहा कि दिल्ली आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से आमने-सामने की पूछताछ करायी गयी है। आलोक श्रीवास्तव ने विशेषज्ञ समिति को भेजे गए कुछ ईमेल आदि के बारे में जानकारी का खुलासा किया है। ईडी ने कहा कि मनीष से और आगे पूछताछ करनी है। सिसोदिया से गोपीकृष्ण और संजय गोयल के सामने पूछताछ की गई है।
मनीष के वकील ने कहा कि ईडी की हिरासत की अर्जी में वही है, जो सीबीआई अपनी हिरासत की अर्जी में कह चुकी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह बस ईडी का हिरासत में लेने का तरीका है। सिसोदिया की ओर से कहा गया कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है, लेकिन ईडी की हिरासत अर्जी में कहीं भी अपराध के तरीके का जिक्र नहीं है। ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है। कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है।
सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ हुई है। सिर्फ 4 लोगों के आमने-सामने पूछताछ करायी गयी है। मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की सात दिनों की हिरासत की मांग की थी। 10 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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