उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शबाना खातून और तबरेज आलम की अवैध असलहा फैक्ट्री को कुर्क किया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शबाना खातून पत्नी तबरेज आलम निवासी प्यारेपुरा थाना दक्षिणी टोला में अवैध ढंग से अर्जित मकान और भूखंड को कुर्क कर लिया गया। इसी मकान में अवैध असलहा फैक्ट्री चल रह रही थी। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये है।
सीओ नगर धनंजय मिश्रा ने बताया कि यह अवैध मकान जहांगीराबाद में है। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है। वर्ष 2021 में छापेमारी की गयी थी। तब इस मकान में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तहखाने में 200 से ऊपर मुंगेर के पिस्टल और असलहा निर्मित करने की सामग्री बरामद हुई थी। ढेर सारे अर्धनिर्मित असलहा भी मिले थे। इसके उपरांत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार के आदेश के बाद सदर तहसील और मजिस्ट्रेट के साथ अवैध असलहा फैक्ट्री को कुर्क करवा दिया गया।
टिप्पणियाँ