नैनीताल हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पॉलिथीन पाबंदी पर जिलाधिकारियों से तलब की रिपोर्ट
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नैनीताल हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पॉलिथीन पाबंदी पर जिलाधिकारियों से तलब की रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से पूछा है कि 2017 में अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

by उत्तराखंड ब्यूरो
Aug 24, 2022, 10:39 am IST
in उत्तराखंड
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट

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नैनीताल हाईकोर्ट ने 2017 में दिए निर्देशों पर सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। प्लास्टिक, पॉलिथीन कचरा निस्तारण पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्याय मूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से पूछा है कि 2017 में अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट के सम्मुख ये विषय आया कि केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए जाने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसमें प्लास्टिक उत्पादकों, परिवहनकर्ता, रिटेलर्स, नगर निगम, परिषद, टाउन एरिया आदि संस्थानों द्वारा की जा रही लापरवाही को भी नोटिस में लिया गया।

हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण के लिए मिलने वाले सरकार के फंड या वसूले जा रहे फंड के खर्च के क्या मानक तय किए गए हैं। कोर्ट ने हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को भी तलब करके उनसे क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण संबंधी सवाल किए, जिस पर नगर आयुक्त उपाध्याय ने कोर्ट को जानकारी दी कि कूड़ा निस्तारण के लिए निकाली गई टेंडर प्रक्रिया चार बार निरस्त हो चुकी है, एक बार फिर से टेंडर निकाले गए हैं। कोर्ट ने एक माह के भीतर उन्हें फिर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

Topics: Nainital High Courtनैनीताल हाईकोर्टप्लास्टिक पॉलिथीनप्लास्टिक पॉलिथीन पाबंदीजिलाधिकारियों से रिपोर्टplastic polytheneplastic polythene banreport from district magistrates
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