सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने माना कि उनके दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण बनाने के मामले पर सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट अधिकारी ने जन्म सर्टिफिकेट को माना है, यह फर्जीवाड़ा नहीं है। मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से दाखिल की गई चार्जशीट की कॉपी के बारे में पूछा। इस पर सिब्बल ने कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी एक हफ्ते में दाखिल करने का समय मांगा।
दरअसल, रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी 2019 को भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। सक्सेना ने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाये हैं। इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया।
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