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होम भारत राजस्थान

महिला से छेड़छाड़ और हत्या का प्रयास करने वाले अजीत खान समेत दो आरोपियों को 10 साल की सजा

जयपुर में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

by WEB DESK
May 17, 2022, 09:06 am IST
in राजस्थान
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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जयपुर में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों नरेश जाटव और अजीत खान को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता का अपने ससुराल में झगडा होने पर वह ट्रेन से जयपुर आ गई थी और दो दिन से स्टेशन पर रह रही थी। घटना की रात 18 जुलाई 2015 को अभियुक्त उसे पीहर छोड़ने का झांसा देकर अपने साथ ऑटो में ले गए। रास्ते में अभियुक्त ने पीड़िता को जबरन शराब पिलाई और छेड़छानी करने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अभियुक्त उसे अजमेर पुलिया से नीचे फेंक कर फरार हो गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने 23 जुलाई को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: महिला से छेड़छाड़महिला उत्पीड़नजयपुर में छेड़छाड़छेड़छाड़ में 10 साल की सजाAjit Khanmolesting womanfemale harassmentmolestation in jaipur10 years imprisonment for molestationअजीत खान
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