मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है. आफसा अंसारी के खिलाफ भूमि पर कब्जा करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था. आफसा अंसारी की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. याचिका में मांग की गई थी कि गैंगस्टर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। उसकी पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध मऊ जनपद के दक्षिणी टोला थाने में विगत 31 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद आफसा अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
इस मामले में आफसा अंसारी के अतिरिक्त रविन्द्र नारायण एवं अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था. अन्य अभियुक्तों ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. उन लोगों की याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आफसा की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर याची की प्रार्थना को स्वीकार किया जाए. इसी मामले में सह अभियुक्त की याचिका भी खारिज की जा चुकी है. याची की एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार करने योग्य नहीं है. याचिका खारिज की जाती है.
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