बांदा में न्यायालय ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह और उसका पति सुबह अपने खेतों में कटाई करने के लिए गए थे। घर में आठ वर्षीय पुत्री व दो बच्चे थे। इसी दौरान 28 वर्षीय बउरा उर्फ शम्सुद्दीन ने उसके घर में घुसकर आठ वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।
बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया। विवेचक दारोगा नरेंद्र प्रताप सिंह ने बउरा के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। एक साल चार माह बाद मुकदमे का फैसला आया है।
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