जनजाति परिवार की दो नाबालिग लड़कियों का बलात्कार और हत्या, परीजुल रहमान, नसीबुल और मोजामेल शेख दोषी करार
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जनजाति परिवार की दो नाबालिग लड़कियों का बलात्कार और हत्या, परीजुल रहमान, नसीबुल और मोजामेल शेख दोषी करार

घटना 11 जून 2021 की है। एक ही परिवार की जनजाति लड़कियां पास के साप्ताहिक बाजार में गई थीं। उनके घर लौटने पर 7 मुस्लिम अपराधियों के एक गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया।

by दिव्य कमल बोरदोलोई
Apr 8, 2022, 11:15 am IST
in भारत, असम
अदालत ने अभयखुटी बलात्कार और हत्या मामले में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ बुधवार को फैसला सुनाया

अदालत ने अभयखुटी बलात्कार और हत्या मामले में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ बुधवार को फैसला सुनाया

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असम के कोकराझार जिले में विशेष अदालत ने तीन अपराधियों परीजुल रहमान, नसीबुल अली शेख और मोजामेल शेख को एक गरीब जनजाति परिवार की दो लड़कियों के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने अभयखुटी बलात्कार और हत्या मामले में शामिल तीनों आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया। उनकी सजा सजा पर सुनवाई और अंतिम फैसला 8 अप्रैल को होगा।

घटना 11 जून 2021 की है। एक ही परिवार की जनजाति लड़कियां पास के साप्ताहिक बाजार में गई थीं। उनके घर लौटने पर 7 मुस्लिम अपराधियों के एक गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी और शव एक पेड़ पर लटका दिया। इस घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और गहन जांच के आदेश दिए। पुलिस ने उस दिन 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और जांच में पता चला था कि गिरोह द्वारा लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। 9 महीने की सुनवाई और पुलिस द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश करने के बाद विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और हत्या के लिए अभयखुटी के तीन आरोपियों परीजुल रहमान नसीबुल अली शेख और मोजामेल शेख को दोषी पाया।

Topics: Assamजनजाति परिवारअभयखुटी बलात्कार और हत्या मामलाअसम समाचारassam news
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